Physical SDFs shall be segregated category-wise and passengers referred to APHO as per the prescribed procedure. arrival card

इबोला (Ebola) वायरस की महामारी से बचाव हेतु दिशा-निर्देश

इबोला (Ebola) वायरस की महामारी से बचाव के लिए दुनिया का हर देश अलर्ट पर है। सभी देश इबोला से बचाव के समुचित प्रबंध कर रहे हैं, क्योंकि यह वायरस अफ्रीकी देशों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (तत्कालीन ज़ैरे) और सूडान में फैला हुआ है। इस महामारी में हजारों लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

इस महामारी को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए भारत सरकार हर संभव कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सभी अंतर्राष्ट्रीय आगमन यात्रियों के लिए एयर सुविधा (Air Suvidha) पोर्टल शुरू किए जाने संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्व-घोषणा फॉर्म (Self Declaration Form – SDF) ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से उपलब्ध है।

https://airsuvidha.civilaviation.gov.in/

सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए ‘एयर सुविधा’ (Self Declaration Form – SDF) पोर्टल को ऑनलाइन कर दिया गया है। भारत आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए SDF फॉर्म भरना अनिवार्य है। यह फॉर्म भारतीय पासपोर्ट धारकों तथा विदेशी पासपोर्ट धारकों, दोनों के लिए अनिवार्य है।

एयरलाइंस द्वारा भारत आने वाले सभी यात्रियों को पोर्टल के माध्यम से एयर सुविधा स्व-घोषणा फॉर्म (SDF) भरने के लिए सूचित किया जा रहा है। इस संक्रमण काल (Transition Period) के दौरान हाइब्रिड मोड (डिजिटल एवं भौतिक/मैनुअल फॉर्म) लागू रहेगा।

आप्रवासन अधिकारियों (Immigration Officers) के लिए दिशानिर्देश

सभी आप्रवासन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय यात्री को भारत पहुँचने से पहले SDF भरना होगा। इमिग्रेशन क्लीयरेंस के दौरान यात्री को ऑनलाइन या ऑफलाइन भरा हुआ SDF स्वयं प्रस्तुत करना होगा। बिना SDF के यात्री को भारत में आगमन (Arrival) की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भौतिक (Physical) SDF लाने वाले यात्री

वर्तमान मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पूर्ववत लागू रहेगी।

भौतिक रूप से भरे गए SDF फॉर्मों को श्रेणी के अनुसार अलग (Segregate) किया जाएगा।

निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यात्रियों को एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर (APHO) के पास भेजा जाएगा।

ऑनलाइन एयर सुविधा SDF लाने वाले यात्री

यात्री डाउनलोड किए गए SDF की प्रिंटेड कॉपी अथवा डिजिटल कॉपी (मोबाइल पर) प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि प्रिंटेड कॉपी प्रस्तुत की जाती है आप्रवासन काउंटर पर प्रिंटआउट एकत्र किया जाएगा मौजूदा SOP के अनुसार उसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिसमें फॉर्मों को अलग करना तथा यात्रियों को APHO के पास भेजना शामिल है।

यदि डिजिटल कॉपी प्रस्तुत की जाती है:

श्रेणी 01, 02 एवं 03 (Category 01, 02 and 03): सत्यापन (Verification) के बाद यात्रियों को APHO के पास भेजा जाएगा।

श्रेणी 0 (Category 0): ऐसे यात्रियों को इमिग्रेशन क्लीयरेंस के बाद सीधे आगे बढ़ने की अनुमति दी जा सकती है।

विदेशी पासपोर्ट धारकों के लिए,विदेशी पासपोर्ट धारकों को दो फॉर्म भरने होंगे।

अक्टूबर 2025 से डिजिटल अराइवल कार्ड (Digital Arrival Card) की सुविधा उपलब्ध है। विदेशी पासपोर्ट धारकों को अपनी सभी जानकारी ऑनलाइन भरनी होगी तथा इमिग्रेशन के दौरान उसे स्कैन कराना होगा। भारतीय पासपोर्ट धारकों को यह फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है।

विदेशी पासपोर्ट धारकों को Disembarkation Card (Arrival Form) भरना अनिवार्य होगा। यह सुविधा पहले ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध थी, लेकिन अब इसे पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है।

इसके माध्यम से यात्रियों का बहुमूल्य समय बचेगा तथा इमिग्रेशन प्रक्रिया और अधिक तेज़ एवं सरल होगी। यह कदम दिल्ली एयरपोर्ट (T-3) को और अधिक स्मार्ट तथा डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

विदेशी पासपोर्ट धारक इमिग्रेशन काउंटर पर जाने से पहले कियोस्क मशीन पर अपना पासपोर्ट स्कैन करते हैं तथा फिंगरप्रिंट एवं फेस स्कैन (बायोमेट्रिक) कराते हैं। इससे इमिग्रेशन प्रक्रिया तेज़ और सुगम होती है। इमिग्रेशन के दौरान केवल एक उंगली से सत्यापन (Verification) किया जाता है, सभी उंगलियों के निशान देने की आवश्यकता नहीं होती।

इस व्यवस्था से लंबी लाइनों में प्रतीक्षा का समय कम होगा तथा यात्रियों को एक स्मार्ट और सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्राप्त होगा।

यदि आपको इस रिपोर्ट में कुछ और जोड़ना है, तो कृपया बताइए।

क्या आपको APHO रेफरल की श्रेणियों के बारे में और जानकारी चाहिए?

क्या आप इसे किसी आधिकारिक पत्र, परिपत्र (Circular) या नोटिस के प्रारूप में तैयार कराना चाहते हैं?

मुझे बताइए, मैं आपकी आवश्यकता के अनुसार इसे और बेहतर बना दूँगा।

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