Pahalgam Terror Attack (22 अप्रैल, 2025) के बाद भारत ने पाकिस्तान पर राजनैतिक, डिप्लोमेटिक (diplomatic) सैनिक वार किया है

Pahalgam Terror Attack पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले में पाकिस्तान से संचालित आतंकवाद की जड़े पाकिस्तान से जुड़ी हैं। पाकिस्तान के आतंक प्रायोजित प्रयासों को निष्फल करने के लिए भारत सरकार ने दृढ़ निश्चय के साथ लड़ने का संकल्प लिया भारत सरकार ने आतंकी देश के खिलाफ सख्त एक्शन लेना सुरू कर दिया है। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का पहला जवाब पाकिस्तान को राजनैतिक तरीके से दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुई सीसीएस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए, जिनमें सिंधु जल समझौते पर रोक, पाकिस्तानियों को वीजा देना बंद,पाकिस्तानी चैनलों, OTT व सोशल मीडिया प्लेट फॉर्म आदि  को बंद करने जैसे कई फैसले लिए गए है।

ऑपरेशन सिन्दूर (Operation Sindoor) भारतीय सेनाओं द्वारा 7 मई की  अर्धरात्री में पाकिस्तान और पाक-अधिकृत (POK) पर भारती सैन्य हवाई अभियान का कोडनेम ऑपरेशन सिन्दूर (Operation Sindoor) रखा। भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानो आतंकवादी स्थानों, प्रशिक्षण कंपों (मस्जिदों सहित) सैन्य हमले कर आतंकियों को निशाना बनाया इस हमले में कई आतंकियों और उनके मददगारों को मार गिराया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमलों को “युद्ध की कार्रवाई” कहा और जवाब देने के लिए सेना को आदेश दिया इसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय सीमा पर हमलों को अंजाम दिया भारतीय फौज ने जवाबी कार्यवाही करते हुए 3 दिन मे ही पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया पाकिस्तान के कई एरबेस को उड़ा दिया और भारी नुकसान झेलना पड़ा। भारतीय सेना से पिटने  के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका से इस युद्ध को रुकवाने की गुहार लगाई भारत ने पाकिस्तान से सशर्त सीज फाइर को रोकने पर विचार किया और किसी भी न-पाक  हमले का जवाब देने ले लिए भारत स्वतंत्र है।

भारत सरकार ने कई संधियों को समाप्त कर दिया है और कई वीजा नियमों में बदलाव किया है

  • भारत के प्रधानमंत्री से कहा है की पाकिस्तान द्वारा भारत में किसी भी आतंकी कार्रवाई/हमले को युद्ध माना जाएगा।
  • भारत पाकिस्तान की सिंधु जल संधि 1960 को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है, जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को बंद नहीं करता।
  • एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा, जो लोग वैध वीजा के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई 2025 से पहले उसी मार्ग से वापस आ सकते हैं।
  • पाकिस्तानी नागरिकों को SAARC वीजा छूट योजना (SVES) वीजा के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी SVES वीजा को रद्द माना जाएगा। SVES वीजा के तहत वर्तमान में भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे हैं
  • नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है. उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है।
  • भारत इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। और संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे।
  • नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा/सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया जाता है उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है भारत इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा/नौसेना/वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाते हैं।
  • सेवा सलाहकारों के पांच सहायक कर्मचारियों को भी दोनों उच्चायोगों से वापस बुलाया जाएगा 01 मई 2025 तक और कटौती करके उच्चायोगों की कुल संख्या को वर्तमान 55 से घटाकर 30 कर दिया है।

भारत-पाकिस्तान के तनावपूर्ण रिश्तों के कारण दोनों देशों के बीच आवाजाही और वीजा नियमों में काफी जटिलता है किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को भारत में आने के लिए बा मुश्किल वीजा ग्रांट किया जाता है खासकर जो हिंदू हैं और भारत आना चाहते हैं जिसमें मेडिकल वीजा या किसी अन्य वीजा पर आकर के भारत में अपना इलाज करवाते हैं पाकिस्तानी होने के कारण काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान के 80% लोग भारत में आने के लिए अटारी बाघा बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं भारत पाकिस्तान के बीच पंजाब सीमा पर उपस्थित चेकपोस्ट है जहां पर आसानी से रोड के रास्ते लोग वीजा लेकर के भारत में प्रवेश करते हैं यहां से आना जाना आसान और सस्ता पड़ता है पाकिस्तानियों को कुछ लिमिटेड वीजा ही दिए जाते हैं और उनके लिए विशेष नियमावली का पालन करवाया जाता है पाकिस्तान को ई-वीजा(e-visa) नहीं मिलता है उनके नागरिकों को भारत की एंबेसी में जाकर वीजा अप्लाई करना होता है वीजा से जुड़े सभी नियम उनके स्टीकर वीजा पर लिखे होते हैं और उन सभी नियमों का पालन करना होता है जो नियमों का पालन नहीं करता यात्रा समाप्ति के बाद एग्जिट के दौरान इमीग्रेशन पर रोक लिया जाता है और उनके ऊपर कई दंडात्मक और कड़े नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाती है।

आईए जानते हैं भारत सरकार पाकिस्तानी नागरिकों को कौन-कौन से वीजा देती हैं इन सभी वीजा पर किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है

  • Diplomate visa
  • Don diplomate visa
  • Official visa
  • Visitor visa
  • Business visa
  • Transit visa
  • Group tourist visa
  • Student visa
  • Medical visa
  • Medical attendant visa
  • Long term visa
  • Special visa
  • SAARC Visa (South Asian Association for Regional Cooperation दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन)
  • Pilgrim visa
  • Visa on arrival (only at attari wagah border)
  • SAARC travel endorsement sticker visa
  • सभी पाकिस्तानी नागरिक जो हवाई मार्ग से भारत आना चाहते है तो Delhi, Mumbai, Chennai, एयरपोर्ट पर ही आ सकते है।
  • Mumbai nava sheva पोर्ट (बंदरगाह) से ही भारत में प्रवेश कर सकते है।
  • Visa on arrival सिर्फ attari wagah border पे मिलेगा, वही से एंट्री और exit होगा, single entry, 65 वर्ष से अधिक होना चाहिए, एक वर्ष में सिर्फ 2 बार,
  • स्टूडेंट वीजा पर 24 घंटे में पुलिस रेपोर्टिंग/registration करवाना होगा, मेडिकल वीजा पर Med-1 पर 7 दिन मे, Med-2 24 घंटे में पुलिस रेपोर्टिंग करवाना होगा।
  • पुलिस रेपोर्टिंग करवाना है या नहीं वीजा पर लिखा होगा।
  • पाकिस्तान जोरिजन के किसी भी आदमी को भारत में Crew एंट्री नहीं मिलेगा न ही TLP मिलेगा।
  • ट्रांसिट वीजा मिलेगा साल में 2 बार ही मिल सकता है 36 घंटे के लिए एयरपोर्ट एंट्री (आई तो आई ) के लिए ही मान्य होगा।

धार्मिक वीज़ा (ReligioDELus/Pilgrimage Visa)

  • तीर्थ यात्रा के लिए, जैसे ननकाना साहिब, करतारपुर साहिब, अजमेर शरीफ, हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह आदि।

चिकित्सा वीज़ा (Medical Visa)

  • इलाज के लिए दूसरे देश में जाना हो।

व्यापारिक या सम्मेलन वीज़ा (Business/Conference Visa)

  • व्यापार, बिजनेस मीटिंग या इंटरनेशनल सेमिनार आदि में हिस्सा लेने के लिए

वीज़ा के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ (Documents Required)

हर प्रकार के वीज़ा के लिए कुछ सामान्य दस्तावेज़ होते हैं:

  1. पासपोर्ट (कम से कम 6 महीने के लिए वैध होना चाहिए)
  2. पूरा भरा हुआ वीज़ा आवेदन फॉर्म
  3. फोटो – पासपोर्ट साइज, हाल की खींची हुई
  4. निमंत्रण पत्र (Invitation Letter) – अगर आप परिवार से मिलने या सम्मेलन में जा रहे हैं
  5. प्रमाण पत्र/सिफारिश पत्र – धार्मिक वीज़ा के लिए धार्मिक संस्था से
  6. मेडिकल डॉक्युमेंट्स – चिकित्सा वीज़ा के लिए अस्पताल से रिपोर्ट और भारत के अस्पताल से स्वीकार पत्र
  7. पता प्रमाण और पहचान पत्र की कॉपी
  8. फाइनेंशियल साक्ष्य (Bank Statement आदि)

वीज़ा आवेदन कैसे करें?

भारत से पाकिस्तान:

  1. पाकिस्तान उच्चायोग (High Commission of Pakistan) की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें या ऑनलाइन आवेदन करें।
  2. आवेदन पत्र, सभी दस्तावेज़ों और पासपोर्ट के साथ उच्चायोग में जमा करें (नई दिल्ली में)।
  3. सुरक्षा जाँच होती है — कई बार पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (PCC) भी माँगा जाता है।
  4. मंज़ूरी मिलने पर वीज़ा जारी होता है।

पाकिस्तान से भारत:

  1. भारतीय उच्चायोग (High Commission of India, Islamabad) से फॉर्म लें या https://indianvisaonline.gov.in/ पर आवेदन करें।
  2. मेडिकल, धार्मिक या पारिवारिक आधार पर सही डॉक्युमेंट जमा करें।
  3. पाकिस्तान में भी स्थानीय पुलिस वेरिफिकेशन होता है।
  4. वीज़ा के साथ कई बार रिपोर्टिंग निर्देश भी होते हैं (जैसे पहुँचने के 24 घंटे में पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करना)।

महत्वपूर्ण बातें (Important Notes):

  • दोनों देशों के वीज़ा में आमतौर पर सिर्फ एक या दो शहरों की यात्रा की अनुमति होती है।
  • कुछ यात्राएं सिर्फ समूह में ही होती हैं (जैसे तीर्थयात्रा)।
  • वीज़ा की अवधि सीमित होती है — अधिकतर 15 दिन से 90 दिन के बीच।
  • सिर्फ निर्धारित बॉर्डर क्रॉसिंग (Entry/exit) प्वाइंट से ही प्रवेश संभव होता है, जैसे:
    • वाघा-अटारी बॉर्डर (Lahore-Amritsar)
    • मुन्नाबाओ-खोखरापार रेल मार्ग (राजस्थान-सिंध)

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