पासपोर्ट क्यों बनवाना जरूरी है? बिना पासपोर्ट के किन देशों में जा सकते हैं पासपोर्ट के बारे मे पूरी जानकारी एक क्लिक में…

पासपोर्ट एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज़ है जिसे किसी भी देश या देश की सरकार द्वारा जारी किया जाता है। यह धारक की पहचान और राष्ट्रीयता का प्रमाण होता है और अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए आवश्यक है। पासपोर्ट धारक को विदेश जाने और अपने देश लौटने की अनुमति देता  है, साथ ही यह दूसरे देशों को उस व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध भी करता है। यह आपकी पहचान और नागरिकता का प्रमाण होता है। विदेश यात्रा करने के लिए पासपोर्ट ज़रूरी और मुख्य दस्तावेज है।

पासपोर्ट के प्रकार (Types of Passport)

  1. साधारण पासपोर्ट (Blue) – आम नागरिकों के लिए।
    Ordinary Passport– Issued to general citizens for regular travel purposes.
  2. डिप्लोमैटिक पासपोर्ट (Maroon) – राजनयिकों और उच्च अधिकारियों के लिए।
    Diplomatic Passport– Issued to diplomats and high-ranking government officials.
  3. ऑफिशियल पासपोर्ट (White) – सरकारी कर्मचारियों के लिए जो विदेश यात्रा पर ड्यूटी में जाते हैं।
    Official Passport– Issued to government employees traveling abroad on official duty
    .

Types of International Travel Documents (अंतरराष्ट्रीय यात्रा दस्तावेज़ों के प्रकार)

  1. Passport (पासपोर्ट)
  2. Visa (वीज़ा)
  3. Refugee Travel Document (शरणार्थी यात्रा दस्तावेज़)
  4. Emergency Certificate / Temporary Travel Document (आपातकालीन प्रमाणपत्र)
  5. Laissez-Passer (लेसेपासे)
  6. Diplomatic & Official Passports (राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट)
  7. Certificate of Identity (COI) / पहचान प्रमाणपत्र
  8. Othrs travel doc.
  1. GD
  2. CMC
  3. CDC
  4. Residence or embassy pass, govt special pass, 

भारतीय पासपोर्ट के लिए ज़रूरी दस्तावेज़

  • पहचान प्रमाण (आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस)
  • पता प्रमाण (बिजली का बिल, आधार, बैंक स्टेटमेंट)
  • जन्म प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट)
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • सरकारी कर्मचारियों के लिए ‘Department’ से NOC चाहिए, सुरक्षा एजेंसी मे काम करने वालों के लिए NOC होने पर पुलिस वेरीफिकेशन से राहत मिलती है।

पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया:

  • ऑनलाइन आवेदन पासपोर्ट सेवा केंद्र (PSK) की वेबसाइट या mPassport Seva ऐप से वेबसाइट https://portal2.passportindia.gov.in/AppOnlineProject/welcomeLink#
  • पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको अपने नजदीकी पासपोर्ट ऑफिस से पासपोर्ट बनवाना होता है यदि आप कहीं और वर्किंग है तो वहां का पता लगाकर पासपोर्ट बनवा सकते हैं।
  • फीस भुगतान – ऑनलाइन पेमेंट करके अपॉइंटमेंट बुक करें।
  • पासपोर्ट बनवाने के लिए अपॉइंटमेंट डेट पर सभी original डाकुमेंट्स के साथ पासपोर्ट ऑफिस या RPO जाना होगा।
  • दस्तावेज़ सत्यापन – नज़दीकी पासपोर्ट सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट केंद्र पर।
  • पुलिस वेरिफिकेशन – स्थानीय पुलिस आपकी पहचान की जाँच करती है।
  • पासपोर्ट जारी – सब कुछ सही होने पर पासपोर्ट आपके घर डाक से भेजा जाता है।
  • मध्य प्रदेश में पासपोर्ट बनवाने के लिए मोबाइल पासपोर्ट सेवा शुरू किया गया है जिसमें एक मोबाइल पासपोर्ट बैन आपके घर पर पहुंच कर पासपोर्ट बनाएगी।

पासपोर्ट प्रोसेसिंग समय

  • नॉर्मल आवेदन: 15–30 दिन
  • तत्काल (Tatkaal): 3–7 दिन

पासपोर्ट फीस

  • नॉर्मल पासपोर्ट (36 पेज): ₹1,500
  • नॉर्मल पासपोर्ट (60 पेज): ₹2,000
  • तत्काल पासपोर्ट: अतिरिक्त ₹2,000
  • जिन लोगों को अधिक यात्रा करना होता है उनको 60 पेजों वाला पासपोर्ट लेना चाहिए क्योंकि इमीग्रेशन में हर बार स्टांप लगाना होता है

पासपोर्ट वैधता:

  1. वयस्कों के लिए 18 वर्ष से अधिक 10 साल
  2. नाबालिगों के लिए: 5 साल
  3. पासपोर्ट इक्स्पाइर होने के 6 महीने पहले न्यू पासपोर्ट के लिए अप्लाय कर सकते हैं पासपोर्ट का चोरी होना, गायब होना, फट जाना, या अन्य कोई समस्या आने पर समय से पहले न्यू बनाया जा सकता है।
  4. पासपोर्ट भारत सरकार का महत्वपूर्ण डाकुमेंट है धारक को सिर्फ रखने का अधिकार है और उसकी सुरक्षा की जुम्मेदारी है। सरकार कभी भी पासपोर्ट को जप्त कर सकती है
  5. सपोर्ट को किसी अन्य व्यक्ति को देना पासपोर्ट के साथ किसी प्रकार का छेड़-छाड़ करने पर पासपोर्ट धारक पर नियमतः कार्यवाही की जाएगी। ग़लत जानकारी देने पर पासपोर्ट रद्द किया जा सकता है और जुर्माना/क़ानूनी कार्रवाई हो सकती है।
  6. पासपोर्ट होने पर किसी देश मे यात्रा, वर्क पर जा सकते है समय समय पर इसको बदलने का मुख्य कारण व्यक्ति की फोटो अपडेट करना, न्यू पासपोर्ट फीचर को अपडेट करना, न्यू तकनीकी को लागू करना है।

भारतीय पासपोर्ट नियम (Indian Passport Rules)

  • विदेश मंत्रालय (Ministry of External Affairs – MEA) – अब पासपोर्ट बनाने और जारी करने का अधिकार MEA के पास है। गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) – पहले पासपोर्ट जारी करता था।
  • भारतीय पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (Indian Passport Act, 1967) के तहत नियम बनाए गए हैं।
  • भारतीय पासपोर्ट केवल भारतीय नागरिकों को ही जारी किया जाता है।
  • दो देशों की नागरिकता (Dual Citizenship) भारत में मान्य नहीं है, इसलिए भारतीय नागरिक केवल एक ही पासपोर्ट रख सकते हैं।
  • पासपोर्ट को देश से बाहर भी पुनः बनवाया जा सकता है । Renew नियम को जानना होगा। विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए – पासपोर्ट भारतीय दूतावास / कॉन्सुलेट बनाता है।

. विदेश यात्रा के नियम

  • कई देशों की यात्रा के लिए पासपोर्ट के साथ वीज़ा अनिवार्य है।
  • कुछ देशों में भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीज़ाऑनअराइवल या वीज़ा सुविधा मिलती है।
  • यात्रा करते समय पासपोर्ट की वैधता कम-से-कम 6 महीने शेष होनी चाहिए।

भारत में इमिग्रेशन का काम

  • यात्रियों की पासपोर्ट/वीज़ा जाँच करना और यात्रा अनुमति देना।
  • भारत में Immigration का कार्य गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) के अधीन Bureau of Immigration-BOI अधीन एक सुरक्षा एजेंसी के अधीन है।
  • बायोमेट्रिक और सुरक्षा जाँच
  • अवैध प्रवेश रोकना
  • विदेशियों का रजिस्ट्रेशन (FRRO – Foreigners Regional Registration Office)
  • भारत में गलत तरीके से प्रवेश को रोकना लोगों को डेपोर्ट करना है

पासपोर्ट सेवा या पासपोर्ट वेबसाईट पर जा कर पासपोर्ट बनवा सकतें है

https://www.passportindia.gov.in/psp

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