केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड Central Board of Indirect Taxes & Customs 1962 (CBEC) सीमा शुल्क के प्रशासन, नीतियों और नियमों के लिए जिम्मेदार है। भारत देश की सीमा में (अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, पोर्ट) विदेश से आई किसी भी वस्तु पर कस्ट (Customs) ड्यूटी एक्ट 1962 के तरह सीमा शुल्क लिया जाता है । देश में अंतरराष्ट्रीय व्यापार कस्टम माध्यम से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी को नियंत्रित किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स (CBIC) भारत में कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और GST से संबंधित मामलों को संभालने वाली संस्था है। देशभर में कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और GST से जुड़े मामलों की देखरेख CBIC द्वारा ही की जाती है।
भारत में विदेश से आने व जाने वालों पर कैसे कस्टम नजर रखता है?
भारत से विदेश जाने (departure) और विदेश से भारत लौटने (arrival) वाले यात्रियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण कस्टम (customs) नियम होते हैं जिन्हें जानना जरूरी है ताकि आप बिना परेशानी के यात्रा कर सकें और कोई सामान ज़ब्त या टैक्स से संबंधित समस्या न हो। यह अधिनियम कुछ वस्तुओं के आयात और निर्यात को प्रतिबंधित करता है या निषिद्ध करता है, जैसे कि कुछ खतरनाक या प्रतिबंधित वस्तुएं, यह अधिनियम सीमा शुल्क नियमों के उल्लंघन के लिए अपराधों और दंडों की व्याख्या करता है जिसमें जुर्माना और माल की जब्ती शामिल है। कस्टम के प्रावधान के तहत कई वस्तुएँ, अवैध ड्रग्स, जीव, प्रतिबंधित वस्तु, अश्लील सामग्री, कुछ जैविक पदार्थ, कुछ जानवरों के प्रकार, और कुछ सैन्य या प्रसार से संबंधित वस्तुएं प्रतिबंधित होती हैं जिन्हें आप न ले जा सकते है न ही ला सकते हैं ।
कोई यात्री विदेश से भारत आता है सबसे पहले इमिग्रेशन ऑफिसर से क्लीयरेंस लेना होता है इसके बाद सभी यात्रियों को निर्धारित बेल्ट से अपना सामान (Baggage) लेना होता है फिर कस्टम ड्यूटी चेकिंग से गुजरना पड़ता है। यात्रियों को अपने सामान के साथ कस्टम ड्यूटी चेकिंग के लिए दो चैनलों में से एक से निकलना होता है।
ग्रीन चैनल यदि यात्री के पास कोई कस्टम ड्यूटी से जुड़ा सामान या प्रतिबंधित सामान नहीं है तो वह इस चैनल से गुजर सकता है।

रेड चैनल जिन यात्रियों के पास कस्टम ड्यूटी से जुड़ा सामान या फिर प्रतिबंधित सामान होता है उन्हें इस चैनल से गुजरना पड़ता है। किसी यात्री के पास कस्टम ड्यूटी से जुड़ा सामान भारत सरकार द्वारा दी गई लिमिट से अधिक है तो उसे कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर रेड चैनल से गुजरना जरूरी होता है। यात्री चाहें तो अतिथि (ATITHI) मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अपनी घोषणा कर सकते हैं। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा सामान भी जप्त हो सकता है प्रतिबंधित वस्तुएं के मामलें में कानूनी कार्यवाही होगी।
भारत में कितना सोना ला सकते हैं?
सोना लाने के नियम क्या हैं
- केवल उन्हीं यात्रियों को अनुमति है जो कम से कम 6 महीने विदेश में रहे हों।
- पुरुष 20 ग्राम तक (₹50,000 मूल्य तक)
- महिला: 40 ग्राम तक (₹100,000 मूल्य तक)
- अधिक लाने पर 10.75% (या उससे अधिक) कस्टम ड्यूटी देनी होती है और डिक्लेयर करना जरूरी
भारत में कस्टम ड्यूटी नियमों के तहत भारतीय यात्रियों को अपने साथ सोना लाने की अनुमति है। भारतीय पासपोर्ट एक्ट 1967 के तहत, भारतीय यात्री अधिकतम 1 किलोग्राम सोना ला सकते हैं। पुरुष यात्री 20 ग्राम (50,000 रुपए तक) और महिला यात्री 40 ग्राम (1,00,000 रुपए तक) सोना ला सकते हैं। कस्टम ड्यूटी की गणना 2007 कस्टम वैल्यूएशन नियम के अनुसार की जाती है वर्तमान सोने के भाव देखते हुए ये नियम तर्कसंगत नहीं हैं इसको लेकर न्यायालय ने निर्देशित किया है। बच्चों को भी उनके जेंडर के हिसाब से 20 से 40 ग्राम, 50,000₹ और 1,00,000₹ होगी। NRI (Non-Resident Indian) यात्रियों को यदि वे कम से कम छह महीने से विदेश में रह रहे हैं, तो प्रत्येक छह महीने में अधिकतम 10,000 ग्राम (10 ग्राम) सोना भारत में लाने की इजाजत है। हालांकि, इसका केवल एक भाग ही ड्यूटी फ्री होगा, और बाकी पर कस्टम ड्यूटी लागू होगा।
सोने की छड़ों और सिक्कों पर निर्माता का सीरियल नंबर और मेट्रिक इकाइयों में वजन होना जरूरी है। इन पर 12.5% कस्टम ड्यूटी और 1.25% का सोशल वेलफेयर सरचार्ज लागू होगा। टोला बार और बिना जड़े हुए गहनों पर भी 12.5% कस्टम ड्यूटी और 1.25% सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा। और जिन यात्रियों को रियायती शुल्क लाभ नहीं मिलता, उन्हें 38.5% तक का कस्टम ड्यूटी देना होगा।
विदेश से भारत में कितनी नकदी currency लाया जा सकती है?
भारत में विदेशी मुद्रा पर कोई लिमिट नहीं है। यदि किसी यात्री के पास 5,000 डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा या 10,000 डॉलर से अधिक की करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज हो तो उसे इसके बारे में बताना होगा। इसके अलावा भारतीय रुपए को विदेश से लाना गैरकानूनी है, लेकिन यदि कोई भारतीय निवासी विदेश यात्रा से लौट रहा है तो वह अधिकतम 25,000 रुपया नकद साथ ला सकता है। एक भारतीय नागरिक अपने घर में 2,000 अमेरिकी डॉलर या उसके बराबर की विदेशी मुद्रा रख सकता है। यह राशि विदेशी मुद्रा नोट, यात्री चेक या विदेशी मुद्रा खाते में जमा की जा सकती है। इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति भूटान, नेपाल, म्यांमार या चीन से लौट रहा है और वहां 3 दिन से अधिक रुका है, तो वह 6,000 रुपये तक की नकदी अपने साथ रख सकता है। यदि वह 3 दिन या उससे कम समय के लिए रुकता तो वह केवल 15,000 रुपये तक की नकदी ले जा सकता है। अधिक मुद्रा होने पर Currency Declaration Form (CDF) भरना चाहिए जिससे बाद में उससे डिक्लेर किया जा सके कस्टम ड्यूटी एक्ट के अनुसार गलत जानकारी देना, वस्तुओं को छिपाना या घोषणा न करना गंभीर उल्लंघन माने जाते हैं।
अन्य ड्यूटी फ्री आइटम्स
- शराब/वाइन: 2 लीटर तक
- सिगरेट: 100 स्टिक्स तक
- परफ्यूम और गिफ्ट: सीमा में रहकर
- लैपटॉप 1 यूनिट (ड्यूटी फ्री)
📄 कस्टम डिक्लेरेशन कब जरूरी है?
- अगर आपके पास ड्यूटी-फ्री सीमा से अधिक कैश या सामान है।
- यदि आपके पास सोना, कीमती धातु, या प्रतिबंधित वस्तुएं हैं।
- Currency (USD $5,000 से अधिक नकद) हो तो Currency Declaration Form (CDF) भरें।
भारत से विदेश ले जाने की अनुमति (Allowed Items While Departing from India)
- व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुएँ (Personal Use Items)
- कपड़े, जूते, घड़ी, शौचालय सामग्री
- मोबाइल फोन, टैबलेट, लैपटॉप (1–2 यूनिट्स)
- कैमरा (एक यूनिट)
- व्यक्तिगत दवाइयाँ (Prescribed Medicines डॉक्टरी पर्ची होनी चाहिए)
मुद्रा (Currency) से जुड़े नियम
- भारतीय मुद्रा (INR)
- अधिकतम ₹25,000 तक बिना डिक्लेरेशन के नकद ले जा सकते हैं।
- विदेशी मुद्रा (Foreign Currency):
- $3,000 तक नकद ले जा सकते हैं बिना डिक्लेरेशन के
- अगर $5,000 या उससे अधिक नकद या $10,000 या अधिक कुल विदेशी मुद्रा (नकद + ट्रैवल कार्ड), तो Currency Declaration Form (CDF) भरना अनिवार्य है।
❌ निषिद्ध (Prohibited) सामान
- मादक पदार्थ (drugs), हथियार, ज्वलनशील वस्तुएं
- भारतीय पुरातात्विक वस्तुएँ, दुर्लभ जानवरों की खाल या अंग
- अधिक मात्रा में सोना, चांदी या कीमती धातुएँ (अगर डिक्लेयर न किया हो)
❌ विदेश से भारत लाते समय प्रतिबंधित सामान
- नकली सामान (counterfeit goods)
- जानवर, पक्षी, पौधे या उनके बीज (specific permits के बिना)
- मांस, दूध या इससे बने उत्पाद
- सैटेलाइट फ़ोन, ड्रोन, रेडियो एक्टिव चीज़ें
- 200% से अधिक मात्रा में शराब
केंद्रीय बजट (23 जुलाई 2024 ) महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क संशोधन
और छूट नीचे दी गई तालिका देखें
विवरण | से | को |
मोबाइल फोन, मोबाइल PCBA और चार्जर | 20% | मूल सीमा शुल्क घटाकर 15% किया गया |
सोना और चांदी | 15% | सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया |
प्लैटिनम | 15.40% | सीमा शुल्क घटाकर 6.4% किया गया |
ब्रूडस्टॉक, पॉलीचेट कीड़े, झींगा और मछली फ़ीड | क्रमशः 10%, 30% और 15% | मूल सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया |
क्षार या क्षारीय मृदा धातु, 25 दुर्लभ मृदा खनिज (जैसे लिथियम) | 5% | सीमा शुल्क से छूट |
सौर पैनलों के विनिर्माण के लिए पूंजीगत सामान | 7.50% | सीमा शुल्क से छूट |
कैंसर की दवाएँ (ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन, ओसिमर्टिनिब और डुरवालुमैब) | 10% | सीमा शुल्क से छूट |
फेरो निकेल और ब्लिस्टर कॉपर | 2.50% | शून्य बीसीडी |
अमोनियम नाइट्रेट | 7.50% | 10% |
पीवीसी फ्लेक्स बैनर | 10% | 25% |
विशिष्ट दूरसंचार उपकरणों का PCBA | 10% | 15% |